दिल्ली सरकार की पेंशन योजनाएँ: वृद्धावस्था, विकलांगता, विधवा एवं अन्य सहायता

By Arun Yadav

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दिल्ली सरकार ने 2004 के बाद सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के दायरे में वृद्ध, विकलांग, विधवा व आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्गों के लिए कई पेंशन योजनाएँ शुरू की हैं। इन योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को मासिक पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है जिससे उनकी आजीविका और सम्मान दोनों की रक्षा होती है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना (Old‑Age Pension Scheme)

वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य 60 वर्ष एवं उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को नियमित वित्तीय सहायता देना है।

पेंशन राशि (2024–25):

  • 60–69 वर्ष: ₹2,000 प्रति माह
  • 70 वर्ष से ऊपर: ₹2,500 प्रति माह

पात्रता मानदंड:

  • न्यूनतम 60 वर्ष की आयु
  • दिल्ली में कम से कम 5 वर्षों का स्थायी निवास (e-District Portal)
  • वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,00,000 से कम
  • आधार से लिंक एकल‑ऑपरेटेड बैंक खाता

आवेदन प्रक्रिया:

  1. e-District पोर्टल पर लॉगिन करें।
  2. “Old Age Pension” विभाग चुनें और फॉर्म भरें।
  3. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें (आयु प्रमाण, निवास प्रमाण, आय प्रमाण, बैंक विवरण)।
  4. सबमिट के बाद 45 दिनों के भीतर भुगतान आरंभ हो जाता है।

विकलांग पेंशन योजना (Disability Pension Scheme)

विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से 40% या अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को आर्थिक सहयोग दिया जाता है।

पेंशन राशि:

  • वर्तमान: ₹2,500 प्रति माह
  • प्रस्तावित वृद्धि के बाद: ₹3,000 प्रति माह

पात्रता मानदंड:

  • न्यूनतम 40% विकलांगता (सरकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित) (डिस्कम पोर्टल)
  • आयु 0–60 वर्ष (60 पार हो जाने पर वृद्धावस्था पेंशन में स्थानांतरण)
  • वार्षिक पारिवारिक आय ₹75,000 से कम
  • दिल्ली में 5 वर्ष का निवास, आधार‑लिंक बैंक खाता

आवेदन प्रक्रिया:

  • ऑनलाइन: e-District Portal या Disability Department पर फॉर्म भरें।
  • ऑफ़लाइन: जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय से फॉर्म लेकर जमा करें।

विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme)

विधवा पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवाओं को मासिक सहायता प्रदान की जाती है।

पेंशन राशि:

  • ₹1,500 प्रति माह (केंद्र-राज्य संयुक्त वित्त पोषित)

पात्रता मानदंड:

  • विधवा, दिल्ली में पिछले 5 वर्षों से स्थायी निवासी
  • वार्षिक पारिवारिक आय BPL सूची के अनुसार
  • आधार से लिंक एकल‑ऑपरेटेड बैंक खाता

आवेदन प्रक्रिया:

  1. Women & Child Development Dept. के पोर्टल पर लॉगिन करें।
  2. “Widow Pension Scheme” फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
  3. ब्लॉक कार्यालय से फॉर्म प्राप्त कर कर सकते हैं।

महिलाओं को आर्थिक सहायता (Women in Distress Pension)

इस योजना के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों वाली महिलाओं को पेंशन एवं विवाह सहायता दी जाती है।

प्रमुख श्रेणियाँ व सहायता राशि:

  • विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिलाएँ: ₹1,500 प्रति माह
  • WDM (Widow’s Daughter Marriage) सहायता: विवाह अनुदान

पात्रता व आवेदन:

  • संबंधित वर्ग की महिला, दिल्ली में 5 वर्ष निवास
  • WCD Portal पर ऑनलाइन आवेदन
  • आवश्यक दस्तावेज़: आधार, विवाह प्रमाण, आय प्रमाण, बैंक विवरण

Caregiver Support Scheme (केयरगिवर सहायता योजना)

80% से अधिक विकलांग व्यक्तियों के परिवारों में केयरगिवर को वित्तीय सहायता देने का प्रस्तावित कार्यक्रम।

प्रस्तावित सहायता:

  • ₹5,000 प्रति माह (केयरगिवर के रूप में पंजीकृत सदस्य के लिए)

स्थिति:

  • पात्रता सर्वेक्षण के पश्चात् कैबिनेट मंजूरी अपेक्षित

आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

  • आधार कार्ड (पहचान व बैंक खाता लिंक)
  • निवास प्रमाण पत्र (5 वर्ष का दिल्ली निवास)
  • आय प्रमाण पत्र (BPL/स्व-घोषणा)
  • विकलांगता प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
  • विवाह/विधवा प्रमाण (विधवा पेंशन के लिए)
  • बैंक पासबुक/IFSC विवरण

आवेदन की स्थिति कैसे जांचें? (Status Check)

  • e‑District Portal: लॉगिन → “Track Application”
  • SMS/ईमेल अलर्ट
  • जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय से प्रत्यक्ष पूछताछ

सुरक्षा एवं सावधानियाँ

  1. सरकारी पोर्टल (edistrict.delhi.gov.in, discomm.delhi.gov.in, wcd.delhi.gov.in) का ही उपयोग करें।
  2. मजबूत पासवर्ड और दो‑कारक प्रमाणीकरण (2FA) का प्रयोग करें।
  3. दस्तावेज़ की साफ़ प्रतियाँ अपलोड करें।
  4. आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
  5. किसी अनधिकृत व्यक्ति को OTP, UPI PIN या अन्य संवेदनशील जानकारी न साझा करें।

दिल्ली सरकार की ये पेंशन योजनाएँ वृद्ध, विकलांग, विधवा एवं महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। समय-समय पर पात्रता शर्तें और राशि में संशोधन होते रहते हैं, अतः नियमित रूप से आधिकारिक पोर्टल पर अपडेट्स चेक करें और सही दस्तावेज़ व जानकारी के साथ आवेदन करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन शुल्क कितना है?

ऑनलाइन आवेदन निशुल्क है, CSC शुल्‍क अलग से लागू हो सकता है।

आवेदन संख्या खो जाने पर क्या करें?

पोर्टल के “Forgot Application ID” विकल्प से पुनः प्राप्त करें या जिला कार्यालय से संपर्क करें।

पेंशन ट्रांसफर में देरी हो रही है, तो क्या करें?

पोर्टल पर ट्रैकिंग करें; 45 दिनों के बाद भी न होने पर जिला कार्यालय/हेल्पडेस्क से संपर्क करें

क्या ऑफ़लाइन आवेदन शुल्क लागू होता है?

जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय या CSC शुल्क अलग से ले सकते हैं, सरकारी पोर्टल पर आवेदन निशुल्क है।

विकलांगता सर्टिफिकेट की वैधता कितनी होती है?

मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र की वैधता सामान्यतः 5 वर्ष तक होती है; इसके बाद नवीनीकरण आवश्यक है।

Arun Yadav

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