इंदिरा आवास योजना 2025: पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, लाभ

By Arun Yadav

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आवास मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। भारत सरकार ने ग्रामीण एवं पिछड़े वर्गों के लिए समय-समय पर कई आवास योजनाएँ चलाई हैं। उनमें से एक ऐतिहासिक पहल “इंदिरा आवास योजना” (IAY) थी, जिसे बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) में सम्मिलित किया गया। आज हम “इंदिरा आवास योजना 2025” के संदर्भ में जानेंगे कि इस ऐतिहासिक योजना का वर्तमान स्वरूप क्या है, कौन पात्र है, कैसे आवेदन करना है, तथा लाभार्थी स्थिति कैसे देखें।

Contents

इंदिरा आवास योजना (IAY) की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

  1. शुरुआत और उद्देश्य
    • “इंदिरा आवास योजना” (Indira Awaas Yojana) की शुरुआत वर्ष 1985-86 में हुई थी। इसका मुख्य लक्ष्य था ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए पक्का आवास (pucca house) प्रदान करना, ताकि वे सुरक्षित एवं पुनर्नवीनीकरण पीढ़ियों तक ठहराव पा सकें।
    • IAY का नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में रखा गया।
  2. लाभार्थी चयन
    • मूलतः IAY में पात्रता: ज्यादातर गरीब BPL (Below Poverty Line) परिवार, जिसमें वृद्ध, विधवा, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग आदि प्राथमिकता समूह थे।
    • परिवारों को “कच्चे मकान” (kutcha house) से पक्के मकान (pucca house) में बदलने हेतु आर्थिक सहायता दी जाती थी।
  3. वित्तीय सहायता संरचना
    • केंद्र/राज्य भागीदारी: IAY के तहत केंद्र सरकार और राज्यों की जॉइंट फंडिंग होती थी।
    • प्रति आवास अनुदान राशि समय-समय पर बढ़ती रही, और विभिन्न क्षेत्रों (सामान्य ग्रामीण, पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्र) के लिए अलग-अलग दरें तय थीं।
    • सहायता में श्रम एवं सामग्री खर्च शामिल था।
  4. परिवर्तन और PMAY-G में विलय
    • अप्रैल 2016 से PMAY-G (प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण) लॉन्च हुई, जिसमें IAY को सम्मिलित कर दिया गया।PMAY-G के तहत पहले से पक्के मकान न रखने वाले ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है।इससे पूर्व IAY लाभार्थी स्वचालित रूप से PMAY-G के पात्र समझे गए, बशर्ते वे PMAY-G की नई गाइडलाइंस के अनुसार फिट हों।
    (official website)

इंदिरा आवास योजना 2025 का वर्तमान स्वरूप: PMAY-Gramin (ग्रामीण)

वर्तमान में “इंदिरा आवास योजना 2025” गूगल सर्च में खोजते समय हमें PMAY-G (Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin) से जुड़ी जानकारी प्राप्त होती है। PMAY-G के तहत मुख्य उद्देश्य है:

  • ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान (pucca house) प्रदान करना: जिसमें छत, दीवारें, फर्श उचित सामग्री से हों, एवं बुनियादी सुविधाएँ जैसे बिजली, पानी, शौचालय हो।
  • आर्थिक रूप से कमजोर/BPL परिवार प्राथमिक: IAY के पुराने लाभार्थी या नए पात्र, जो पहले पक्का मकान नहीं रखते।
  • लक्ष्य वर्ष 2022 तक “सभी को घर” की दिशा में: PMAY-G ने कई लक्षित घर पूरे किए, और 2025 तक इन प्रयासों को जारी रखा जा रहा है।

2025 में PMAY-G के तहत नए अपडेट या सर्वे, आवेदनों की अंतिम तिथियाँ, वित्त वर्ष योजनाएँ हो सकती हैं। इसलिए हमें नवीनतम सरकारी अधिसूचनाएँ (official circulars) देखना आवश्यक है।

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

PMAY-G के अंतर्गत IAY लाभार्थी पात्रता की दिशा-निर्देश बहुत हद तक पूर्व IAY से मिलती-जुलती हैं, पर नए गाइडलाइंस में संशोधन एवं विस्तृत स्थितियाँ हैं:

  1. परिवार के पास पहले से पक्का मकान न होना:
    • आवेदक परिवार का आवास “कच्चे” (भौतिक स्थिति कमजोर) या असुरक्षित हो।
    • पहले से पक्के मकान वाले परिवार PMAY-G के तहत पात्र नहीं होते (सिवाय कुछ विशेष परिस्थितियों के, जैसे प्राकृतिक आपदा प्रभावित पुनर्निर्माण आदि)।
  2. ग्रामीण क्षेत्र का निवासी:
    • परिवार ग्रामीण पंचायत (Gram Panchayat) सीमा के भीतर हो। शहरी क्षेत्र PMAY-Urban से अलग हैं।
  3. आर्थिक मानदंड:
    • अधिकांश मामलों में BPL सूची में नाम, या SECC (Socio Economic Caste Census) डेटा में आवेदनकर्ता की स्थिति निर्णय में सहायक।
    • अनुसूचित जाति/जनजाति, वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, खसरा दस्तावेज की दृष्टि से उपयोग करने वाले आदि को प्राथमिकता।
  4. भूमि स्वामित्व या किराये का आवास:
    • यदि परिवार के पास भूमि स्वामित्व हो तो उस पर घर बनाएगा।
    • अगर भूमिहीन या भूमिहीन किसान है, तो सरकार सर्वेचालित भूमि एवं प्रस्तावित मॉडल के अंतर्गत सहायक भूमिका निभाती है (state policy के अनुसार)।
  5. अन्य विशेष परिस्थितियाँ:
    • प्राकृतिक आपदा प्रभावित, विस्थापित, विशेष जरूरत वाले परिवार को रेसेन्ट आवास योजनाओं के तहत अतिरिक्त सहायता मिल सकती है।

पात्रता राज्य-वार थोडा भिन्न हो सकती है, इसलिए ग्रामीण विकास विभाग या पंचायत स्तर से नवीनतम दिशानिर्देश लें।

वित्तीय सहायता एवं सहायता राशि (Financial Assistance)

PMAY-G (पूर्व IAY) में सहायता राशि समय-समय पर अपडेट होती रही है। वर्ष 2025 में भी अलग-अलग क्षेत्र (सामान्य मैदानी, पहाड़ी, कठिन क्षेत्र) के लिए सहायता राशि भिन्न होगी:

क्षेत्र (Area Type)सहायता राशि (Approx)केंद्रीय एवं राज्य शेयर (%)
सामान्य ग्रामीण मैदानी क्षेत्र₹1.20 लाख प्रति आवासकेंद्र: 60%, राज्य: 40% (सामान्य राज्यों में)
पहाड़ी/दुर्गम/अत्यंत पिछड़े क्षेत्र₹1.30 लाख प्रति आवासकेंद्र: 60%, राज्य: 40% (या कुछ एनई राज्यों में 90:10)
उत्तर पूर्वी/हिमालयी इलाके₹1.30 लाख प्रति आवास (उच्च दर)केंद्र: 90%, राज्य: 10%
विशेष जरूरत परिवार (विधवा/दिव्यांग)ऊपर दी गई सहायता में अतिरिक्त इनवॉल्वमेंट (मान्यता अनुसार अतिरिक्त सहायता)केंद्र-राज्य साझेदारी पर निर्भर

नोट: राशि समय-समय पर बजट, नीति एवं घोषणाओं के अनुसार बदलती रहती है। आधिकारिक पोर्टल/सरकारी निर्देश देखें।

सहायता का उपयोग

  • भवन निर्माण सामग्री: ईंट, सीमेंट, सिमेंट, छत की सामग्री, निर्माण श्रम।
  • श्रम भत्ता: परिवार स्वयं काम कर रहा हो या मजदूर बुला रहा हो, श्रम के लिए मान्यता प्राप्त दरें।
  • बुनियादी सुविधाएँ: बिजली कनेक्शन, स्वच्छ पानी व्यवस्था, शौचालय निर्माण (स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण सहयोग)।
  • अन्य सहायक तत्व: यदि राज्य या केंद्र विशेष सहायता दे, तो इनका उपयोग सुरक्षित और टिकाऊ घर बनाने में।

आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

PMAY-G के तहत ऑनलाइन/ऑफ़लाइन दोनों विकल्प हो सकते हैं। “इंदिरा आवास योजना 2025” के संदर्भ में, ग्रामीण आवेदक निम्न चरण अपना सकते हैं:

ऑनलाइन आवेदन (Digital Process)

  1. आधिकारिक पोर्टल:
    • ग्रामीण आवास योजना के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आवास पोर्टल (www.pmayg.nic.in) या राज्य ग्रामीण विकास विभाग के पोर्टल पर जाएँ।
    • ग्राम पंचायत अधिकारी, ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) या सरकार के द्वारा जारी वैब पोर्टल पर लॉगिन/साइन-अप प्रक्रिया देखें।
  2. स्वयं पंजीकरण/लॉगिन:
    • आवेदक यदि खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकता है तो आधार/SECC डेटा के आधार पर पंजीकरण करे। अक्सर सरकारी पोर्टल में OTP आधारित सत्यापन होता है।
    • यदि स्वयं आवेदन करना संभव न हो, तो ग्राम पंचायत कार्यालय में स्वीकृत पदाधिकारियों की सहायता लें।
  3. आवश्यक विवरण भरें:
    • आवेदक परिवार का विवरण, भूमि स्वामित्व या किराया स्थिति, पूर्व आवास स्थिति (kutcha house), SECC/BPL जानकारी, परिवार के विशेष सदस्यों की जानकारी (वृद्ध, दिव्यांग, विधवा आदि)।
  4. दस्तावेज़ अपलोड:
    • आधार कार्ड, भूमि का दस्तावेज़ (patta/khatauni), SECC/BPL प्रमाण, जाति/वर्ग प्रमाण पत्र (यदि लागू), पासपोर्ट साइज फोटो, ग्राम पंचायत स्वीकृति, आदि।
    • राज्य/केंद्र द्वारा निर्धारित अन्य दस्तावेज़ (कोविड-19 प्रोटोकॉल, आदि)।
  5. प्रस्तुत आवेदन:
    • “Submit” बटन दबाकर आवेदन जमा करें।
    • आवेदन संख्या (Application ID) नोट करें।
  6. सत्यापन/सर्वेक्षण:
    • ग्राम पंचायत या ब्लॉक अधिकारी आवेदक का सर्वेक्षण करेंगे, घर की वास्तविक स्थिति और दस्तावेज़ मिलान करेंगे।
    • सर्वे रिपोर्ट तैयार होगी और अनुमोदन के लिए ऊपर भेजी जाएगी।
  7. फंड रिलीज़:
    • अनुमोदन के बाद केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है।
    • अमूमन किश्तों में भुगतान: पहले आधार निर्माण, फिर निर्माण में प्रगति, अंत में पूरा होने पर अंतिम किश्त।

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ऑफ़लाइन आवेदन (ग्रामीण कार्यालय में)

  1. ग्राम पंचायत कार्यालय जाएँ:
    • अगर ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं या इंटरनेट सुविधा सीमित हो तो ग्राम अधिकारी से PMAY-G/इंदिरा आवास योजना आवेदन प्रपत्र प्राप्त करें।
  2. फॉर्म भरें:
    • हाथ से आवेदन प्रपत्र में मांगे गए विवरण भरें।
  3. दस्तावेज़ संलग्न करें:
    • ऊपर बताए दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करें।
  4. पंचायत/BDO सत्यापन:
    • पंचायत स्तर पर प्रारंभिक जांच, फिर ब्लॉक स्तर सत्यापन।
  5. आवेदन संख्या प्राप्त करें:
    • आवेदक को रोल नंबर/आवेदन संख्या दें, जिससे स्थिति जांच सकें।

लाभार्थी स्थिति एवं सूची जांच (Beneficiary Status & List Checking)

राष्ट्रीय पोर्टल पर स्थिति जांच

  1. PMAY-G पोर्टल (www.pmayg.nic.in) पर जाएँ।
  2. “Beneficiary List” या “Application Status” से अपने Application ID या आधार नंबर दर्ज करें।
  3. स्थिति:
    • “Under Process”, “Approved”, “Work in Progress”, “Payment Released” आदि स्टेज दिखेगी।
  4. Payment Details:
    • कितनी किश्त जारी हुई? तारीख, राशि, UTR/transaction reference दिख सकती है।

ग्राम पंचायत/ब्लॉक कार्यालय से जानकारी

  • यदि ऑनलाइन सुविधा सीमित हो, तो ग्राम पंचायत अधिकारी या ब्लॉक आवास विभाग में जाकर आवेदन संख्या देकर अपडेट प्राप्त करें।
  • पेपर अपडेट: बोर्ड पर सूची (“Beneficiary List”) चिपकाई जाती है, जिसमें नाम एवं स्थिति लिखी होती है।

बैंक SMS/ऑडिट

  • केंद्र DBT के माध्यम से राशि भेजता है; SMS अलर्ट आता है यदि मोबाइल नंबर पंजीकृत है।
  • बैंक पासबुक या नेट बैंकिंग में चेक करें कि PMAY-G की किस्त क्रेडिट हुई है या नहीं।
  • विलंब या रद्द होने पर ग्राम पंचायत में त्रुटि सुधार करें (बैंक विवरण/आधार त्रुटि आदि)।

Cite: PMAY-G मदद के लिए Toll-Free हेल्पलाइन: 1800-11-6446

Official Website : click here

चुनौतियाँ और समाधान सुझाव

धीमी सर्वे/अनुमोदन प्रक्रिया

  • कारण: ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सीमित, अधिकारी-लेवल लोड अधिक।
  • समाधान:
    • ग्राम स्तर पर डिजिटल सेवा केंद्र (CSC) या मोबाइल वैन द्वारा डेटा एंट्री करवाएं।
    • विभागीय अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर, मोबाइल ऐप यूज, ऑफ़लाइन-ऑनलाइन सिंक फीचर का उपयोग।

दस्तावेज़ असंगतियाँ

  • बिंक विवरण/आधार में मेल नहीं: भुगतान रद्द या होल्ड।
  • समाधान:
    • आवेदन से पहले ग्राम स्तर पर बैंक खाते व आधार लिंकिंग कर लें।
    • SECC/BPL सूची अद्यतन, पंचायत में नामांकन सुधार।

धनराशि विलंब

  • कारण: बजट आवंटन में देरी, केंद्र–राज्य समन्वय समस्या।
  • समाधान:
    • आवासी स्तर पर पंचायत समीक्षा बैठक, फॉलो-अप लॉग रखकर अधिकारी से संपर्क।
    • डिजिटल ट्रैकिंग Dashboard का उपयोग, SMS अलर्ट सेटअप।

गुणवत्ता और सामग्री

  • दिक्कत: निम्न गुणवत्ता वाला निर्माण (कम टिकाऊ सामग्री) करें तो पुनर्निर्माण या मरम्मत तेजी से जरूरी।
  • समाधान:
    • ठेकेदारों को मानक सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करें।
    • सामुदायिक निगरानी: पंचायत स्तर पर Quality Checks दस्तावेज़ित करें।
    • प्रशिक्षण – निर्माण तकनीक, earthquake-resistant डिज़ाइन (अगर क्षेत्र संवेदनशील)।

नोट: आधिकारिक अधिसूचनाएँ समय-समय पर बदल सकती हैं। सुनिश्चित करें कि ग्राम पंचायत और राज्य ग्रामीण विकास विभाग (या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पोर्टल) की नवीनतम जानकारी से आर्टिकल अपडेट रखें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: मैं IAY का पूर्व लाभार्थी हूँ, क्या मुझे PMAY-G के तहत फिर से आवेदन करना होगा?

उत्तर: IAY के तहत पहले से मकान बना चुका परिवार स्वचालित नहीं PMAY-G के पात्र बनता; यदि आपने पक्का मकान बनाया है, तो पात्र नहीं। पर यदि आपका मकान अधूरा या असुरक्षित है, और PMAY-G दिशा-निर्देशों में फिट हो, तो ग्राम पंचायत के माध्यम से नया आवेदन/सत्यापन करवा सकते हैं।

प्रश्न 2: PMAY-G के तहत घर का न्यून आकार क्या होना चाहिए?

उत्तर: ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम 25 वर्गमीटर पक्का मकान निर्माण के दिशा-निर्देश। पर क्षेत्र-विशेष (पहाड़ी, बाढ़ प्रभावित) में अलग दिशानिर्देश हो सकते हैं।

प्रश्न 3: PMAY-G आवेदन की अंतिम तिथि कब है?

उत्तर: PMAY-G सतत योजना है, पर यदि किसी सर्वे या विशेष वर्ष के बजट अंतर्गत अंतिम तिथि घोषित हुई हो, ग्राम पंचायत या राज्य ग्रामीण विभाग वेबसाइट देखें। सामान्यतः आवेदक वर्ष भर आवेदन कर सकते हैं; पर सर्वे के लिए निर्धारित कट-ऑफ डेट होती है।

प्रश्न 4: आवास अधूरा होने पर क्या होता है?

उत्तर: अधूरे निर्माण पर अगली किश्त नहीं मिलेगी जब तक प्रगति का सत्यापन नहीं होता। प्रगति रिपोर्ट पंचायत/ब्लॉक अधिकारी जांच कर आगे फंड रिलीज़ की अनुमति देते हैं।

प्रश्न 6: क्या ग्रामीण परिवार स्वयं मजदूरी कर सकते हैं?

उत्तर: हाँ, स्वयं श्रम लगाना संभव है, पर सरकार द्वारा श्रम भत्ता निर्धारित दर पर ही मिलता है। श्रम प्रमाणित करना आवश्यक

Arun Yadav

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