Sarkari Yojna

मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना 2025 : मत्स्य पालन / बागवानी लगाने के लिए सरकार देगी सब्सिडी, देखिये क्या हैं नियम !

बिहार में निजी “चौर” यानी गीली बंजर भूमि का मत्स्य-आधारित समेकित विकास कर किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण रोजगार सृजित करने हेतु मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना लागू की गई है। यह योजना बंजर पड़े चौरों में तालाब निर्माण, मत्स्य पालन, कृषि, बागवानी व कृषि‑वानिकी को एक साथ जोड़कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाती है।

योजना का उद्देश्य

  • चौर भूमि का उपयोग: गीली बंजर चौर भूमि में तालाब बनाकर मत्स्य पालन के साथ कृषि और बागवानी को बढ़ावा देना।
  • ग्रामीण रोजगार: मछली पालन, बागवानी व पौधारोपण से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करना।
  • आय में वृद्धि: पश्‍चिम से मछली आयात पर निर्भरता घटा कर घरेलू उत्पादन बढ़ाना।
  • समेकित विकास: “लाभुक आधारित” व “उद्यमी आधारित” दोनों मॉडल के माध्यम से हर हितग्राही को योगदान का अवसर।

योजना की आधिकारिक जानकारी देखें: पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार

प्रमुख घटक और मॉडल इकाइयाँ

योजना के तीन प्रमुख मॉडल हैं, जिन्हें चौर की स्थिति व हितग्राही की श्रेणी के अनुसार लागू किया जाता है:

मॉडलइकाई लागत (₹/हेक्टेयर)लाभुक श्रेणीसब्सिडी दर (%)सब्सिडी राशि (₹)
दो तालाब मॉडल8,80,000SC/ST/OBC706,16,000
अन्य वर्ग504,40,000
उद्यमी वर्ग302,64,000
चार तालाब मॉडल7,32,000SC/ST/OBC705,12,400
अन्य वर्ग503,66,000
उद्यमी वर्ग302,19,600
एक तालाब + भूमि विकास मॉडल9,69,000SC/ST/OBC706,78,300
अन्य वर्ग504,84,500
उद्यमी वर्ग302,90,700

लाभ एवं सब्सिडी

  • अप्रत्यक्ष लाभ: कृषि, बागवानी व कृषि-व—निकासी का प्रोत्साहन।
  • प्रत्यक्ष लाभ: तालाब निर्माण पर ज्यादा से ज्यादा अनुदान (30–70%)।
  • स्थायी आय: मछली उत्पादन से प्रतिवर्ष खबराची आय।
  • सामाजिक एवं पर्यावरणीय: जल संरक्षण, पशु‑चारा उपलब्धता व जैव विविधता का संरक्षण।

पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज

पात्रता मानदंड:

  1. स्थायी निवासी: बिहार का पंजीकृत किसान।
  2. चौर भूमि मालिक: निजी स्वामित्व में चार भूमि का प्रमाण-पत्र।
  3. परंपरागत मछुआरा: पारम्परिक मत्स्य-आधारित परिवारों को प्राथमिकता।
  4. पहले लाभार्थी नहीं: योजना का पूर्व लाभ न लिया हो।

आवश्यक दस्तावेज:

  • स्थायी निवासी प्रमाण-पत्र (मतदाता ID/आधार)
  • चौर भूमि का स्वामित्व प्रमाण-पत्र (पट्टा/अध्यापन)
  • आधार-लिंक्ड बैंक खाते का विवरण
  • SC/ST/OBC प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. पोर्टल विज़िट करें:
    http://fisheries.bihar.gov.in/ (pmgovtscheme.com)
  2. Scheme Section में “Mukhyamantri Samekit Chaur Vikas Yojana” चुनें।
  3. नया आवेदन करें: “Apply Online” पर क्लिक करके फॉर्म खोलें।
  4. जानकारी भरें: व्यक्तिगत विवरण, भूमि विवरण व मॉडल चुनें।
  5. दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज व फोटोग्राफ्स (PDF/JPG ≤200KB)।
  6. सबमिट करें: आवेदन संख्या (Application ID) नोट करें।
  7. SMS/ईमेल पुष्टिकरण: आपकी एप्लिकेशन रिसीव हुई है इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होगी।

आवेदन की स्थिति कैसे ट्रैक करें

  1. पोर्टल पर “Track Application” लिंक पर जाएँ।
  2. Application IDमोबाइल नंबर दर्ज करें।
  3. स्टेटस देखें: Received / Under Process / Approved / Subsidy Disbursed।
  4. SMS/ईमेल अलर्ट्स: स्वीकृति, अस्वीकृति या अतिरिक्त दस्तावेज़ माँगने पर सूचना प्राप्त होगी।

आम चुनौतियाँ एवं समाधान

समस्याकारणसमाधान
आधिकारिक पोर्टल धीमा/डाउनसर्वर लोड/मेंटेनेंसशाम 8–10 PM या मध्यरात्रि 1–3 AM पुनः प्रयास करें
दस्तावेज़ अपलोड फेलफ़ॉर्मेट/साइजPDF/JPG ≤200KB में कंप्रेस करें
अनुदान ट्रांसफर में देरीबैंक वेरिफिकेशन लंबितबैंक शाखा में आधार‑बैंक लिंकिंग जाँचें; विभागीय हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें
भूमि विवरण त्रुटिपूर्णभूमि स्वामित्व दस्तावेज़ में कमीपट्टा/रजिस्ट्री दस्तावेज़ अपडेट कर पुनः अपलोड करें
मॉडल चयन में भ्रमदो, चार या एक तालाब मॉडल की जानकारी नहींयोजना दस्तावेज़ में वर्णित मॉडल इकाइयाँ समझें, स्थानीय विभाग से परामर्श करें

व्यक्तिगत अनुभव एवं सलाह

“मेरा नाम विमल प्रसाद है, और मैं सीवान ज़िले का किसान हूँ। मैं 1 हेक्टेयर चौर भूमि पर ‘दो तालाब मॉडल’ में आवेदन किया। सरकारी अनुदान 50% मिला—₹4.40 लाख सीधे खाते में आए। दो महीनों में तालाब तैयार हुआ, अब मछली की पहली फसल से मुझे ₹2 लाख लाभ हुआ।”
विमल प्रसाद, ग्राम मझौली, सीवान (बिहार)

सलाह:

  • आवेदन से पहले चौर भूमि के दस्तावेज़ों को सावधानीपूर्वक जांचें।
  • Application ID और SMS नोटिफिकेशन सुरक्षित रखें।
  • आवेदन की स्थिति मासिक आधार पर ट्रैक करें।
  • किसी भ्रम या तकनीकी समस्या में विभागीय हेल्पलाइन (0612‑2215175) पर संपर्क करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना का उद्देश्य क्या है?

बंजर चौर भूमि को तालाब बनाकर मत्स्य व समेकित कृषि-उद्यमों से ग्रामीण आय बढ़ाना

बंजर चौर भूमि को तालाब बनाकर मत्स्य व समेकित कृषि-उद्यमों से ग्रामीण आय बढ़ाना।

SC/ST/OBC को 70%, अन्य वर्ग को 50%, उद्यमी वर्ग को 30% तक।

कितने मेले मॉडल उपलब्ध हैं?

दो तालाब, चार तालाब या एक तालाब+भूमि विकास—कुल तीन मॉडल।

ऑनलाइन आवेदन कहां करें?

दस्तावेज़ अपलोड प्रक्रिया में त्रुटि कैसे ठीक करें?

दस्तावेज़ PDF/JPG ≤200KB में कंप्रेस कर अपलोड करें।

अनुदान वितरण में देरी क्यों होती है?

बैंक-आधार लिंकिंग या वेरिफिकेशन लंबित होने पर; शाखा में लिंकिंग ठीक कराएँ।

भूमि विवरण गलत होने पर क्या करें?

पट्टा/रजिस्ट्री दस्तावेज़ अपडेट कर संबंधित ब्लॉक कार्यालय में आवेदन सुधारें।

मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना बिहार के किसानों के लिए मछली पालन और समेकित कृषि‑उद्यमों का सुनहरा अवसर है। पात्रता पूरी कर आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें, अनुदान सुनिश्चित करें, और अपनी चौर भूमि से स्थायी आय स्रोत विकसित करें। समय-समय पर योजना की प्रक्रिया ट्रैक करते रहें और छोटे तकनीकी मुद्दों के लिए विभागीय हेल्पलाइन का उपयोग करें।

अभी आवेदन करें: http://fisheries.bihar.gov.in/ और अपने चौर विकास के स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएँ!

Arun Yadav

Hello Dear, I am Arun, a content writer and a video editor. I have 3+ year experience in content writing and Thumbnail Designing. DM for content writing & Video Editing. Our team will contact you shortly. Thanks Arun Yadav

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