मुख्यमंत्री विकलांग पेंशन योजना बिहार 2025 नागरिकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संचालित करती है। इस योजना के तहत योग्य दिव्यांगजनों को मासिक पेंशन दी जाती है, जिससे उनकी रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी करने में मदद मिलती है। हाल ही में मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी (यहाँ CM नीतीश कुमार) के निर्देश पर पेंशन राशि ₹400/₹500 से बढ़ाकर ₹1100 प्रति माह कर दी गई है, जो जुलाई 2025 से लागू होगी। इस लेख में हम विस्तार से देखेंगे कि मुख्यमंत्री विकलांग पेंशन योजना बिहार 2025 में क्या नया है, पात्रता क्या है, आवेदन कैसे करें और स्टेटस कैसे चेक करें।
Contents
- 1 योजना के प्रमुख लाभ
- 2 पात्रता मानदंड (Eligibility)
- 3 आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
- 4 आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)
- 5 आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें? (Status Check)
- 6 पेंशन राशि और भुगतान चक्र (Pension Amount & Payment Cycle)
- 7 नवीनीकरण और अपडेट (Renewal & Updates)
- 8 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
- 8.1 Q1. मुख्यमंत्री विकलांग पेंशन योजना बिहार के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?
- 8.2 Q2. क्या पति/पत्नी की आय की जांच होती है?
- 8.3 Q3. विकलांगता प्रमाणपत्र कितने साल तक मान्य होता है?
- 8.4 Q4. क्या पहले से अन्य पेंशन ले रहा हूँ तो यह योजना लाभ वाली है?
- 8.5 Q5. आवेदन के बाद कितना समय में पेंशन मिलने लगेगी?
योजना के प्रमुख लाभ
- मासिक पेंशन राशि: पहले ₹400/₹500 रहती थी, अब ₹1100 प्रति माह दी जाएगी, जो बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर होगी।
- आर्थिक स्वतंत्रता: मिल रही पेंशन से दिव्यांगजन अपनी छोटी ज़रूरतें- दवाई, जीवनोपयोगी खर्च आदि स्वयं पूरा कर सकते हैं।
- सरल आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन संभव है, जिससे हर वर्ग के लाभार्थी आसानी से आवेदन कर सकें।
- नवीनीकरण (Renewal): पेंशन को हर वर्ष नवीनीकृत किया जा सकता है, बगैर लंबी प्रक्रिया के।
- बैंक खाते में सीधे क्रेडिट: धोखाधड़ी कम हो और लाभार्थी को समय से राशि मिले।
पात्रता मानदंड (Eligibility)
बिहार मुख्यमंत्री विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभ लेने के लिए निम्न शर्तें सामान्यतः लागू होती हैं:
- निवास: आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र (Domicile) रखना अनिवार्य है।
- विकलांगता प्रमाणपत्र: आवेदक के पास मान्य विकलांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए, जिसमें शारीरिक या मानसिक विकलांगता 40% या उससे अधिक दर्शाई गई हो ।
- पूर्व लाभ: आवेदन करता व्यक्ति किसी अन्य सरकारी विकलांग पेंशन योजना (जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना) का लाभ नहीं ले रहा हो।
- आय सीमा: सामान्यतः बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए आय सीमा नहीं रखी गई है, लेकिन BPL सूची या सामाजिक कल्याण विभाग की शर्तें देखें।
- बैंक खाता: आवेदक का बैंक खाता होना चाहिए, जो आधार से लिंक हो, ताकि पेंशन सीधे मिले।
- अन्य शर्तें: आवेदक की आयु, स्वास्थ्य स्थिति या अन्य विशेष श्रेणी (रिटायरd सैनिक विकलांग, निर्माण श्रमिक विकलांग आदि) के अनुसार अतिरिक्त विवरण नोटिफिकेशन में देखना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
आवेदन से पूर्व निम्न दस्तावेज तैयार रखें:
- आधार कार्ड (पहचान एवं बैंक खाते के लिए)
- निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- विकलांगता प्रमाणपत्र (Disability Certificate) जिसमें 40% या अधिक प्रतिशत लिखा हो
- बैंक पासबुक/बैंक खाते का विवरण (Account Number, IFSC)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मतदाता पहचान पत्र / राशन कार्ड / कोई अन्य पहचान-पत्र (ज्यो–वैकल्पिक)
- पूर्व में ली गई पेंशन संबंधी प्रमाण (यदि किसी अन्य योजना के तहत आवेदन पहले किया हो तो)
- यदि आय प्रमाणपत्र की आवश्यकता हो: BPL या आय आधारित दस्तावेज़ (स्थानीय RTPS/ब्लॉक काउंटर से जानकारी देखें)।
टिप: आवेदन से पहले सभी दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी तैयार रखें, फोटो/सिग्नेचर का फॉर्मेट दिशानिर्देशानुसार हो।
आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)
ऑनलाइन आवेदन (Online Apply)
- आधिकारिक पोर्टल: बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग या RTPS पोर्टल या संबंधित लिंक) पर जाएँ।
- रजिस्ट्रेशन / लॉगिन: नया यूजर रजिस्ट्रेशन करें या पहले से रजिस्ट्रेशन हो तो लॉगिन करें।
- फॉर्म भरना: “मुख्यमंत्री विकलांग पेंशन योजना” के फॉर्म को चुनें, व्यक्तिगत विवरण, संपर्क, विकलांगता विवरण आदि भरें।
- दस्तावेज अपलोड: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- सबमिट एवं रसीद: फॉर्म सबमिट करें, भुगतान (यदि कोई नाममात्र शुल्क हो) और आवेदन रसीद का प्रिंटआउट लें।
- अपडेट प्राप्त करें: SMS/ईमेल या पोर्टल नोटिफिकेशन से आवेदन स्टेटस ट्रैक करें।
ऑफलाइन आवेदन (Offline Apply)
- ब्लॉक/पंचायत कार्यालय: अपने स्थानीय ब्लॉक विकास ऑफिस या पंचायत कार्यालय में जाएँ।
- फॉर्म प्राप्त करें: विकलांग पेंशन योजना का फॉर्म लें।
- फॉर्म भरें: हस्तलिखित फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें।
- दस्तावेज संलग्न करें: ऊपर बताए दस्तावेजों की प्रति संलग्न करें।
- जमा करें: अधिकारी को जमा करवाएँ और प्राप्त रसीद सुरक्षित रखें।
- स्टेटस चेक: अपेक्षित समय पश्चात पोर्टल या ब्लॉक ऑफिस से स्थिति जानें।
ध्यान दें: ऑनलाइन आवेदन अधिक तेज़ी से प्रोसेस होता है। जहाँ संभव हो, ऑनलाइन ही आवेदन करें।
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें? (Status Check)
- ऑनलाइन पोर्टल: लॉगिन करके ‘स्टेटस चेक’ या ‘My Application Status’ सेक्शन में आवेदन नंबर/आधार नंबर दर्ज कर स्थिति जानें।
- SMS/ईमेल अलर्ट: कई बार पोर्टल स्वचालित अलर्ट भेजता है, इसे नियमित देखें।
- ब्लॉक अधिकारी: यदि ऑनलाइन स्थिति अस्पष्ट हो, तो स्थानीय ब्लॉक/पंचायत कार्यालय में संपर्क करें।
- समय-सीमा: आमतौर पर आवेदन समीक्षा में कुछ सप्ताह लग सकते हैं; यदि अति विलंब हो, तो पुनः चेक या स्थानीय अधिकारी से पूछताछ करें।
पेंशन राशि और भुगतान चक्र (Pension Amount & Payment Cycle)
- मासिक राशि: ₹1100 प्रति माह (जुलाई 2025 से लागू नई दर)।
- भुगतान माध्यम: बैंक हस्तांतरण (DBT) सीधे लाभार्थी खाते में।
- भुगतान चक्र: मासिक या त्रैमासिक आधार पर भुगतान हो सकता है; यह सामाजिक कल्याण विभाग के निर्देशानुसार होता है।
- बैंक विवरण अपडेट: यदि बैंक खाता बदलता है, तो तुरंत पोर्टल/ब्लॉक ऑफिस में जानकारी अपडेट करें, ताकि भुगतान में रुकावट न हो।
नवीनीकरण और अपडेट (Renewal & Updates)
- वार्षिक रिन्यूअल: प्रत्येक वर्ष ‘रिन्यूअल फॉर्म’ भरकर आवेदन नवीनीकृत करें।
- विकलांगता प्रमाणपत्र अपडेट: यदि प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त हो, तो पुनः प्रमाणपत्र जारी करवाएँ।
- पाठ्यक्रमीय परिवर्तन: योजना में कोई भी नई शर्त या राशि में बदलाव आए तो तुरंत आर्टिकल या पोर्टल अपडेट करें ताकि लाभार्थी जागरूक रहें।
- समय-समय पर पोर्टल चेक: सामाजिक कल्याण विभाग या RTPS पोर्टल पर नोटिफिकेशन देखें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1. मुख्यमंत्री विकलांग पेंशन योजना बिहार के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?
A. सामान्यतः कोई निश्चित आखिरी तिथि नहीं होती; लेकिन नए सत्र या वित्तीय वर्ष के आरंभ पर आवेदन आमंत्रित होते हैं। नवीनतम नोटिफिकेशन के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें
Q2. क्या पति/पत्नी की आय की जांच होती है?
A. अधिकांश बिहार विकलांग पेंशन योजनाओं में आय सीमा नहीं होती, लेकिन BPL/स्टेट संबंधी शर्तें पर ध्यान दें। स्थानीय ब्लॉक से स्पष्ट जानकारी लें।
Q3. विकलांगता प्रमाणपत्र कितने साल तक मान्य होता है?
A. प्रमाणपत्र पर निर्भर करता है; कुछ मामलों में आजीवन, कुछ में सीमित अवधि। समाप्ति पर पुनः स्वास्थ्य बोर्ड से नया प्रमाणपत्र लें।
Q4. क्या पहले से अन्य पेंशन ले रहा हूँ तो यह योजना लाभ वाली है?
A. यदि आप पहले से किसी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, तो नए पेंशन के लिए पात्रता पर प्रतिबंध हो सकता है। स्थानीय प्रशासन या पोर्टल की शर्तें जांचें।
Q5. आवेदन के बाद कितना समय में पेंशन मिलने लगेगी?
A. दस्तावेज सत्यापन और अनुमोदन के बाद कुछ सप्ताह में भुगतान शुरू हो जाता है। देरी हो तो स्थानीय ब्लॉक अधिकारी से संपर्क करें।