
अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना : सरकार के तरफ से 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है।
अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना : दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोजगार व कौशल विकास में सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने “Ambedkar Special Employment Scheme” (पहले Ambedkar विशेष रोजगार योजना) शुरू की है। इसे बाद में Baba Saheb Ambedkar Employment Promotion Scheme के नाम से भी जाना गया। यह योजना राज्य में बेरोजगारी कम करने और कमजोर वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
Contents
- 1 उद्देश्य एवं महत्व
- 2 योजना के प्रमुख घटक एवं लाभ
- 3 पात्रता मानदंड
- 4 आवश्यक दस्तावेज
- 5 आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन एवं ऑफलाइन
- 6 चयन एवं लाभ वितरण प्रक्रिया
- 7 टाइमलाइन और लक्ष्य
- 8 लाभार्थियों का व्यक्तिगत अनुभव
- 9 सामान्य समस्याएँ एवं समाधान
- 10 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
- 10.1 क्या आवेदन नि:शुल्क है?
- 10.2 अनुदान राशि खाते में कब आती है?
- 10.3 अगर पहले कोई स्वरोजगार योजना ली थी, तो क्या पात्र हूं?
- 10.4 फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि होती है?
- 10.5 महिला या दिव्यांग हूँ—क्या अतिरिक्त लाभ मिलता है?
- 10.6 मध्य प्रदेश के जाति‑वर्ग SC/ST लाभार्थी इस योजना में शामिल हो सकते हैं?
- 10.7 अनुदान के बाद ब्याज क्या देना होगा?
उद्देश्य एवं महत्व
- स्वरोजगार सृजन: स्थानीय संसाधन एवं कौशल का उपयोग कर सतत रोजगार उत्पन्न करना
- पलायन रोकना: ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर पलायन को सीमित करना और स्थानीय रोजगार बनाए रखना
- आर्थिक सहयोग: लाभार्थियों को उद्यम आरम्भ करने हेतु ऋण अनुदान देना
- दलित एवं दिव्यांग सशक्तिकरण: SC/ST तथा दिव्यांग लाभार्थियों को 35% तक अनुदान एवं सामान्य वर्ग को 25% तक सहायता
योजना के प्रमुख घटक एवं लाभ
लाभार्थी वर्ग | अनुदान दर | अधिकतम राशि |
---|---|---|
SC/ST/DIVYANG | 35% या ₹70,000 (जो कम हो) | ₹70,000 |
सामान्य वर्ग | 25% या ₹50,000 (जो कम हो) | ₹50,000 |
- ऋण सीमा:
- उद्यम/सेवा क्षेत्र – ₹2 लाख तक
- उद्योग क्षेत्र – ₹5 लाख तक (shravasti.nic.in )
- प्रोत्साहन अवधि: अनुदान 1 वर्ष में जारी, ब्याज सब्सिडी 5 वर्ष तक प्रदान
- उम्र सीमा: 18 से 65 वर्ष तक के आवेदक पात्र
- आय सीमा: वार्षिक पारिवारिक आय ₹2 लाख तक
- पात्रता: पूर्व मुद्रा, PMRY आदि योजनाओं के लाभार्थी इस योजना के लिए पात्र नहीं
पात्रता मानदंड
- निवासी: उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी
- आयु: 18–65 वर्ष
- आय: वार्षिक आय ₹2 लाख तक होनी चाहिए
- जाति: SC/ST व सामान्य वर्ग दोनों पात्र, लेकिन SC/ST व दिव्यांगों को वरीय अनुदान
- पूर्व लाभ: यदि अन्य स्वरोजगार योजना के तहत ऋण लिया हो, तो यह योजना लागू नहीं
आवश्यक दस्तावेज
- पहचान प्रमाण (Aadhaar/Voter ID/PAN)
- जाति प्रमाण पत्र (SC/ST)
- आय प्रमाण पत्र / आयकर रिटर्न या self‑declaration
- शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र (अगर आवश्यक हो)
- व्यवसाय योजना (business proposal)
- बैंक पासबुक (IFSC सहित)
- पासपोर्ट साइज़ फोटो (JPG ≤200 KB)
आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन एवं ऑफलाइन
ऑफलाइन प्रक्रिया (प्रारंभिक चरण)
- ब्लॉक स्तर पर Assistant Development Officer (यू.पी.) कार्यालय से आवेदन पत्र लें।
- फॉर्म भरें, दस्तावेज संलग्न करें, और समय सीमा तक BDO (Block Development Officer) को जमा करें।
- चयन प्रक्रिया साक्षात्कार या पंचायत समिति द्वारा होती है |
ऑनलाइन आवेदन (विकासशील चरण)
जैसे-जैसे राज्य सरकारी पोर्टल सक्रिय हुआ, निर्देशानुसार आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है:
- लाभार्थी राज्य या ग्राम विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- “Ambedkar Scheme 2025” लिंक पर क्लिक करें
- आवश्यक डीटेल्स भरें, दस्तावेज अपलोड करें, एप्लिकेशन सबमिट करें
- आवेदन संख्या प्राप्त करें और SMS/ईमेल में पुष्टिकरण पाएं
चयन एवं लाभ वितरण प्रक्रिया
- जिला स्तरीय चयन समिति समीक्षा करती है
- टास्क फोर्स (Agriculture Commissioner या Rural Development Department) अंतिम चयन की पुष्टि करती है
- DBT के माध्यम से अनुदान लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है
- राज्य व्यय लक्ष्यों के आधार पर प्रति वर्ष भर्ती की प्रक्रिया जारी
टाइमलाइन और लक्ष्य
- फरवरी 2025 तक लागू: आगामी वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने लक्ष्य रखा है कि लगभग 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार सुविधाएं दी जाएँ
- हर वर्ष ब्लॉक्स को लक्ष्य आवंटित किए जाते हैं, जिन्हें निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त करके पूरा किया जाता है |
लाभार्थियों का व्यक्तिगत अनुभव
“मैं, अजीत यादव, श्रावस्ती का निवासी हूँ। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना से ₹50,000 का ऋण मिला, जिसका 35% अनुदान मेरे खाते में सीधे आया। मैंने अपना सिलाई केंद्र खोला और अब ₹12,000 प्रति माह की आय हो रही है।”
— अजीत यादव, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश
सलाह:
- ब्लॉक स्तर कार्यालय से आवेदन योग्य दस्तावेजों की सूची लें
- आवेदन संख्या नोट करें—ट्रैकिंग एवं संवाद में उपयोगी
- यदि चयन न हुआ, तो इण्टरव्यू या पुनः आवेदन हेतु BDO से संपर्क करें
सामान्य समस्याएँ एवं समाधान
समस्या | कारण | समाधान |
---|---|---|
आवेदन संख्या न मिलना | फॉर्म अधूरा जमा या सिस्टम में त्रुटि | जिला कार्यालय में पुनः आवेदन स्थिति पूछें |
चयन सूची में नाम न दिखना | साक्षात्कार/फॉर्म त्रुटি | सत्यापन हेतु BDO कार्यालय से पुनः संपर्क करें |
लाभ वितरण में देरी | बैंक विवरण सत्यापन लंबित | खाता विवरण अपडेट कर लाभार्थी सेवा पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें |
एप्लिकेशन ऑफलाइन फॉर्म भरने में समस्या | क्षेत्र में सीमित डिजिटल सुविधा | ग्राम विकास कार्यालय पर आधिकारिक सहायता लें |
योजना बंद दिख रही है | चुनाव या वित्तीय वर्ष परिवर्तन | जिला स्तर कार्यालय से ताज़ा जानकारी लें |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
क्या आवेदन नि:शुल्क है?
हाँ, आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता।
अनुदान राशि खाते में कब आती है?
चयन के बाद लगभग 2‑3 सप्ताह में अनुदान DBT के माध्यम से सीधे खाते में आता है।
अगर पहले कोई स्वरोजगार योजना ली थी, तो क्या पात्र हूं?
नहीं, PMRY/MUDRA आदि योजनाओं का लाभ लिया हो तो यह योजना लागू नहीं होती।
फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि होती है?
राज्य द्वारा ब्लॉकवार लक्ष्यानुसार समय-सीमा की घोषणा होती है (उदाहरण के लिए July–August 2024 तत्वावधान)
महिला या दिव्यांग हूँ—क्या अतिरिक्त लाभ मिलता है?
SC/ST व दिव्यांग लाभार्थियों को 35% अनुदान अधिकतम रु.70,000 तक मिलता है।
मध्य प्रदेश के जाति‑वर्ग SC/ST लाभार्थी इस योजना में शामिल हो सकते हैं?
नहीं; यह योजना केवल उत्तर प्रदेश सरकार की है।
अनुदान के बाद ब्याज क्या देना होगा?
वार्षिक 7% की ब्याज दर पर ऋण होता है, जिसमें सरकार ब्याज सब्सिडी देती है—आपको कम ब्याज का भुगतान करना होगा।
Ambedkar Special Employment Scheme (अब Baba Saheb Ambedkar Employment Promotion Scheme) SC/ST, दिव्यांग और गरीब अन्य वर्गों के लिए स्वरोजगार के द्वार खोलती है। पात्रता पूरी करके—ऑफ़लाइन या ऑनलाइन—निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन करें। कड़ी साक्षात्कार प्रक्रिया पार करने के बाद सरकारी सहायता पाने का सुनहरा अवसर है।
अभी स्थानीय ब्लॉक कार्यालय से आवेदन प्रक्रिया शुरू करें और अंबेडकर रोजगार योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पहला कदम उठाएं!